शहरों में शाम 5 बजे से बाजार बंद, 6 बजे से नाइट कर्फ्यू
- सरकारी दफ्तर 4 बजे तक, रेस्टोरेंट 50% क्षमता से खुल सकेंगे, 16 अप्रैल से लागू होगी नई गाइडलाइन
- शादी में मेहमानों की संख्या 50 तक रखनी होगी
जयपुर
जस्ट टुडे। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में राजस्थान के सभी शहरों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। शहरी क्षेत्रों में शाम 5 बजे से बाजार बंद करने होंगे। सरकारी दफ्तर 4 बजे तक ही खुलेंगे। सभी कोचिंग, स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी सहित शैक्षणिक संस्थान बंद होंगे। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर कड़ी पाबंदियां लगाई है। नई गाइडलाइन 16 अप्रैल को शाम 6 बजे से लागू होगी।
शादी और निजी आयोजनों में 50 से ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे। सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों, रैलियों, जुलूसों पर रोक लगा दी गई है। रेस्टोरेंट में 50 फीसदी बैठक क्षमता से ज्यादा लोग नहीं बैठा सकेंगे। सिनेमा हॉल, थियेटर, जिम, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
बसों में 50 फीसदी ही यात्री बैठा सकेंगे, खड़े होकर यात्रा नहीं
बसों सहित हर सार्वजनिक परिवहन के साधनों में 50 फीसदी सीटों पर ही यात्री बैठा सकेंगे। बसों में खड़े हाेकर यात्रा करने पर रोक रहेगी। निजी वाहनों में तय क्षमता से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे।
शादी समारोह और सार्वजनिक आयोजन के लिए ये पाबंदियां
शादी सहित हर निजी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे
शादियों में बैंड वालों को 50 लोगों में नहीं गिना जाएगा
शादी समारोह के लिए पहले एसडीएम को सूचना देनी होगी
अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा को अनुमति नहीं होगी
दिन में वीसी से मंथन, शाम को गाइडलाइन
कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के साथ सरकार ने लॉकडाउन तो नहीं पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री ने पाबंदियों पर चर्चा के लिए दोपहर को धर्मगुरुओं, सभी दलों के विधायकों, नेताओं और सामाजिक संगठनों के साथ ओपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लॉकडाउन लगाने से मना कर चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन की तरह लोगों से व्यवहार करने की अपील की है। पिछले दिनों विशेषज्ञों ने जो सुझाव दिए थे उन्हीं के आधार पर गाइडलाइन में पाबंदियां लगाई हैं।