3 मई के बाद बढ़ेगा लॉकडाउन का समय, पाबंदियां होंगी सख्त

- लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रखने पर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाई मुहर

- शनिवार-रविवार वीकेंड कर्फ्यू पर फिलहाल बंद ही रहेंगे बाजार


जस्ट टुडे
जयपुर।
राजस्थान में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रखने पर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मुहर लगा दी है। 3 मई के बाद भी कर्फ्यू जारी रहेगा और इस बार पाबंदियों को और बढ़ाया जाएगा। नियमित कोविड समीक्षा बैठक में गहलोत ने गृह विभाग के अफसरों को मौजूदा गाइडलाइन को और सख्त बनाने और इसे आगे भी लागू रखने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अफसरों से कहा कि जरूरतमंद तबके की आजीविका का ध्यान रखते हुए ऐसी गाइडलाइन तैयार करें, जिससे लोगों का गैर-जरूरी आना-जाना न हो और संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लग सके, नहीं तो स्थिति और विकट हो सकती है।

4 मई से नई गाइडलाइन लागू होंगी

गहलोत ने कहा कि चिकित्सा मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी तमाम स्थितियों को ध्यान में रखकर गाइडलाइन तैयार करें। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि संक्रमण की चाल हर हाल में धीमी हो, चाहे इसके लिए और सख्त कदम उठाने पड़ें। बता दें राजस्थान में कर्फ्यू की मौजूदा गाइडलाइन 3 मई तक के लिए है और 4 मई से नई गाइडलाइन लागू होंगी।

नई गाइडलाइन बनाने की तैयारी शुरू

नई गाइडलाइन बनाने के लिए मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में 3 मई के बाद लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने के लिए गाइडलाइन पर चर्चा होगी। इसके बाद गृह विभाग ड्राफ्ट तैयार करेगा। शनिवार या रविवार में ही नई गाइडलाइन को मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जारी कर दिया जाएगा।

यह हो सकती हैं पाबंदिया

3 मई के बाद कर्फ्यू कम लॉकडाउन का समय बढ़ाया जाएगा। इस बार पांबदियां ज्यादा सख्त होंगी। वीकेंड कर्फ्यू पर दूध, सब्जी और पेट्रोल पम्प को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के जरिए आवाजाही पर रोक को और सख्ती से लागू किया जाएगा।

वीकेंड कर्फ्यू पर बंद रहेगा बाजार

राज्य सरकार की अभी की गाइडलाइन 3 मई तक के लिए हैं। इसमें पहले की तरह 11 बजे के बाद आवागमन प्रतिबंधित होगा। शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू में बाजार पूर्णतया बंद रहेंगे। खाद्य पदार्थ, किराने की दुकानें, आटा चक्की, पशु चारा विक्रेता सप्ताह में सिर्फ 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक ही खोल सकेंगे। डेयरी और दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे और शाम 5 से शाम 7 बजे तक ही खुल सकेंगी। 

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