घूस मामले में गिरफ्तार आरएएस पिंकी मीणा को 65 दिन बाद जमानत

- मीणा के वकील का तर्क- महिला हैं, और नई-नई शादी हुई है, एसीबी ने कहा- एसडीएम होकर 10 लाख की घूस मांगी, भ्रष्टाचारियों को कड़ा संदेश देना चाहिए

जस्ट टुडे                                                                जयपुर। दौसा जिले में 10 लाख की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद आरएएस पिंकी मीणा को शुक्रवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने पिंकी मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। आरएएस पिंकी मीणा को हाईकोर्ट ने 11 फरवरी को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। तब वे जेल से बाहर आई थी। 16 फरवरी को उन्होंने जज से शादी की थी। शादी के बाद 21 फरवरी को दोबारा कोर्ट में सरेंडर करने पर पिंकी मीणा को जेल भेज दिया गया था। तब से पिंकी मीणा जयपुर में घाटगेट स्थित महिला जेल में बंद है।



आरएएस पिंकी की तरफ से एडवोकेट वीआर बाजवा ने पैरवी करते हुए कहा कि मामले में एसीबी की तरफ से जांच पूरी हो चुकी है। कोर्ट में चालान भी पेश किया जा चुका है। वे महिला हैं। उनकी 16 फरवरी को ही शादी हुई। इसके बाद से वे लगातार जेल में बंद हैं। ऐसे में उनको जमानत दी जानी चाहिए।वहीं, एसीबी की तरफ से सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने पिंकी मीणा को जमानत देने का विरोध किया। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि एसडीएम के पद पर रहते हुए पिंकी मीणा ने 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। उनको जमानत देने के बजाए न्यायिक अभिरक्षा में ही रखना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार करने वालों के बीच कड़ा संदेश जाए।

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