कोरोना की हिदायत नहीं मानने वालों से वसूला 4.61 करोड़ जुर्माना

कोरोना संक्रमण की रोकथाम
- मास्क नहीं लगाने पर अब तक सवा लाख लोगों का चालान 

 

जस्ट टुडे
जयपुर। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 2 लाख 94 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 4 करोड 61 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है।  सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1 लाख 24 हजार 894, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 9232, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 1 लाख 59 हजार 284 व्यक्तियों के चालान किये गये है। इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने वाले, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही की गयी है। 



महानिदेशक पुलिस भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 515 एफआईआर दर्ज कर अब तक 7 हजार 356 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 6 लाख 56 हजार 289 वाहनों का चालान एवं 1 लाख 52 हजार 490 वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 11 करोड़ 32 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है।


22 हजार 777 शांति भंग में गिरफ्तार

सिंह ने बताया कि प्रदेश में 22 हजार 777 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 218 मुकदमें दर्ज कर 300 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 227 को गिरफ्तार किया गया है। लॉक डाउन के दौरान काला बाजारी करते पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 139 मुकदमे दर्ज कर 97 को गिरफ्तार किया गया एवं 43 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चूकी हेै। 


पुलिस कर रही प्रभावी कार्रवाई


महानिदेशक पुलिस ने बताया कि पुलिस द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गतिविधियों निषिद्ध है। उन्होंने आमजन से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस की अनुपालना करने, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिग रखने एवं हाथ धोने के प्रति विशेष सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। उन्होने बताया कि कोरोना सक्रंमण की रोकथाम के लिए इन दिशा र्निदेशों की अनुपालना नहीं करने वालो के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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