बिना मास्क लगा घूमने वालों से डेढ़ करोड़ वसूले

- राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत प्रदेश में अब तक 80 हजार चालान: महानिदेशक पुलिस (अपराध)



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जस्ट टुडे
जयपुर। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 80 हजार व्यक्तियों का चालान कर 1 करोड़ 48 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है। मुख्यत: सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने वाले, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने वाले, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने वाले व्यक्तियों के चालान किए गए हैं। 

7000 व्यक्ति गिरफ्तार


महानिदेशक पुलिस (अपराध) बी.एल सोनी ने बताया कि निषेधाज्ञा तथा क्वारेंटाइन मापदण्डों का उल्लंघन करने पर 3500 एफआईआर दर्ज कर अब तक करीब 7 हजार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत चालान कर सवा 4 लाख से अधिक वाहनों का चालान  किया गया एवं 8 करोड़ रुपए से अधिक का का जुर्माना वसूल किया जा चुका है।

फेक खबर देने वाले 222 गिरफ्तार


सोनी ने बताया कि प्रदेश में 18 हजार 800 लोगों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राजस्थान पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 215 मुकदमें दर्ज कर 297 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है एवं 222 को गिरफ्तार किया गया है। 

85 कालाबाजारी दबोचे

महानिदेशक पुलिस (अपराध) ने बताया कि काला बाजारी करने वाले लोगों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। लॉक डाउन के दौरान काला बाजारी करते पाए गए दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 132 मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है एवं 85 को गिरफ्तार किया गया है। सोनी ने बताया कि राजस्थान पुलिस की ओर से सभी निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे तक सभी गतिविधियां निषिद्ध हैं। उन्होंने आमजन से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से  जारी समस्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना करने की अपील की है।   


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