एक्सक्लूसिव : राजस्थान में लॉकडाउन की ओपनिंग 1.0 का आगाज

राजस्थान एसीएस होम राजीव स्वरूप ने लॉकडाउन 4.0 से सम्बंधित जारी की गाइडलाइन

एसीएस होम ने इसे बताया ओपनिंग 1.0

जस्ट टुडे
जयपुर। राज्य सरकार ने सोमवार शाम को लॉकडाउन 4.0 के दिशा-निर्देश जारी कर दिए। इसके मुताबिक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कफ्र्यू रहेगा। कहीं भी 5 से ज्यादा लोगों एकत्रित नहीं होंगे। वहीं प्रदेश में शर्तों के साथ सैलून खोले जाएंगे। वहीं, शॉपिंग मॉल, स्कूल, शैक्षणिक, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। साथ ही पान-गुटखा और तम्बाकू पर पूरी तरह रोक रहेगी। एसीएस होम राजीव स्वरूप में नई गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि इसे ओपनिंग 1.0 के तौर पर देखना चाहिए। क्योंकि, अब चीजें शुरू की जाएंगी। साथ ही कुछ पाबंदी रहेंगी। जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनकी पालना करना अनिवार्य है। उनके उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान है। 



तीन सिद्धांतों पर पूरी गाइडलाइंस

1. कोरोना के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम कैसे हो। 
2. आर्थिक गतिविधियां फिर शुरू की जाएं।
3. लॉकडाउन 8 हफ्ते के बाद लोग कोरोना के खतरे से वाकिफ हैं। अब कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर सतर्कता रखनी चाहिए। 

इन पर 31 मई तक लॉक



- कहीं भी 5 या उससे ज्यादा लोग एकत्रित नहीं सकेंगे। रोज शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता है। 
-शॉपिंग मॉल, स्कूल, शैक्षणिक, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार का समारोह आयोजित नहीं होगा। 
ऑफिस, दफ्तर और फैक्ट्रियां 6 बजे से पहले बंद कर दी जाएंगी। जिससे सभी लोग 7 बजे से पहले घर पहुंच सकें। 
- साथ ही पान-गुटखा और तम्बाकू पर पूरी तरह रोक रहेगी। 
कुछ शर्तो के साथ खोले जाने वाली गतिविधियां
- स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, गोल्फ कोर्स और पोलो ग्राउंड आदि, लेकिन ये केवल खिलाडिय़ों के लिए रहेंगे। यहां जनता की एंट्री और कैंटीन सब बंद रहेंगी।
- मिठाई की दुकानों के साथ अब रेस्टारेंट भी खुल सकेंगे। यहां सिर्फ रसोई खुलेगी। जिन्हें सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाजत होगी।
- सैलून ब्यूटी पार्लर खुल सकते हैं। इन्हें सख्त निर्देश है कि पूरी सुरक्षा अपनाएंगे। हर कस्टमर के बाद सैनेटाइज और स्टेरेलाइज करेंगे। 
- शादी समारोह में एसडीएम को पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है। समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मैंटेन करना आयोजक का दायित्व है। 50 से अधिक नहीं हो सकते। ऐसा नहीं करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
- इसके अलावा सब कुछ खुल सकता है। जिसमें हर चीज के साथ शर्तें जुड़ी हुई हैं। जहां संक्रमण फैला है, उसे कंटेंमेंट जोन कहते हैं। इन जगहों पर कफ्र्यू लगाया गया है। वहां किसी भी प्रकार की गतिविधि या आवागमन अनुमति नहीं है। केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ही रहेगी।


किस जोन में क्या गाइडलाइंस



रेड जोन:  आवश्यक कार्यालयों और विभागों को छोड़कर शेष में 50 फीसदी कर्मचारी आएंगे। बाकी वर्क फ्रोम होम करेंगे। इसी प्रकार से निजी कार्यालयों में 50 फीसदी स्टाफ आ सकता है। ऑरेंज जोन में ऑफिसों में दो तिहाई स्टाफ तक आ सकता है। पार्क नहीं खुलेंगे। वहीं बस, ऑटो, टैक्सी, रिक्शा अभी रेड जोन में अनुमति नहीं है। ऑरेंज जोन में इन्हें अनुमति रहेगी।


ऑरेंज जोन: सभी ऑफिस में दो तिहाई स्टाफ तक आ सकता है। वहीं बस, ऑटो, टैक्सी, रिक्शा अभी रेड जोन में अनुमति रहेगी।


ग्रीन जोन: सब कुछ अनुमति है, लेकिन जो सभी जगह के लिए शर्तें हैं वो लागू रहेंगी। 



ग्राहकों को जमा ना करें दुकानदार


- बड़ी दुकानों में 5 से ज्यादा और छोटी दुकानों में 2 से ज्यादा व्यक्ति अंदर नहीं रहेंगे। सभी लोग मास्क पहनेंगे। जिसने मास्क नहीं पहना उसे सामान नहीं दिया जाएगा। साथ ही समय-समय पर सभी सामान सैनिटाइज करना होगा।
सभी कार्यस्थलों के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इनका समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा। अगर निर्देशों की पालना नहीं की गई तो उनको बंद कर दिया जाएगा। कानूनी केस किया जाएगा।


बिना पास के यात्रा भी होगी सुगम


- एक जिले से दूसरे जिले में काम से जाने के लिए अनुमति है। जिसके लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। 
- सभी जोन को देखते हुए बस सेवा भी फिर से चालू की जाएगी। गृह विभाग जिन रास्तों को अनुमति मिलेगी, वहीं बस सेवा शुरू की जाएगी।
- अब जो वाहन क्षमता है उसके हिसाब से व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। उससे ज्यादा यात्री होने पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य से बाहर जाने के लिए 11 मई को लागू किए नियम ही जारी रहेंगे। 


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