दुकानदारों को मिली ढील...इन बातों को नहीं माना तो होगी सील

राज्य सरकार ने लॉकडाउन 5.0 किया घोषित, 30 जून तक रहेगा



जस्ट टुडे

जयपुर। राज्य सरकार ने रविवार को लॉकडाउन 5.0 लागू कर दिया है, जो 30 जून तक चलेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि मेट्रो, स्कूल, सभी शैक्षणिक संस्थाएं, मॉल और धार्मिक स्थल फिलहाल बंद ही रहेंगे। सभी दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग जैसे कुछ तय मानकों के साथ खोली जा सकेंगी। 


गाइड लाइन की अहम बातें


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- दुकानें और ऑफिस अब शाम 6 बजे के बाद भी खुल सकेंगे। लेकिन, इन्हें रात 9 बजे से पहले बंद करना होगा। दुकानदारों और ऑफिस वालों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उनके यहां काम करने वाला कर्मचारी 9 बजे तक अपने घर पहुंच जाए, उसी हिसाब से उन्हें अपनी दुकान और ऑफिस का समय तय करना पड़ेगा। 

- दुकानदार और ग्राहकों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ग्राहकों के बीच 6 फीट की दूरी भी जरूरी होगी। छोटी दुकान पर एक समय में 2 और बड़ी दुकानों में 5 से अधिक लोग जमा नहीं होंगे। इसका उल्लंघन करने पर दुकान सील कर दी जाएगी।

- नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर में हर ग्राहक के बाद सुरक्षा सावधानियां बरती जाएंगी। स्टॉल, चाय की थड़ी और ठेला लगाने वाले भी साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाएगा।

- पार्कों में सम्पर्क रहित प्रवेश के लिए दरवाजे खुले रखे जाएंगे। लेकिन, खुले जिम, झूले आदि बंद रहेंगे। पार्क में पूजा स्थल पर भी बैन रहेगा। 

- शादी के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। सामाजिक दूरी के साथ 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी।

- कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की नहीं मिलेगी छूट, बफर जोन में जिला प्रशासन तय करेगा नियम, प्रदेश में रात्रि कफ्र्यू रहेगा जारी, घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना होना जरूरी, स्कूल-कॉलेज 30 जून तक बंद


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