अब निजी स्कूलों में ज्यादा बच्चे पढ़ सकेंगे फ्री
मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, आरटीई में नि:शुल्क प्रवेश की आय सीमा बढ़ाकर की ढाई लाख
जस्ट टुडे
जयपुर। यदि आपकी आमदनी सालाना ढाई लाख रुपए है तो अब आप अपने ब"ो को शहर के नामचीन स्कूलों में भी आरटीई (राइट टू एजुकेशन) के जरिए नि:शुल्क पढ़ा सकते हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार रात को इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिए। पहले एक लाख रुपए सालाना आय वाले अभिभावकों को ही आरटीई का लाभ मिल रहा था। मुख्यमंत्री ने इसे बढ़ाकर अब सालाना ढाई लाख रुपए कर दिया है।
यह दिया आदेश
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नि:शुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (आरटीई एक्ट) के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के नि:शुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपए के स्थान पर ढाई लाख रुपए करने को मंजूरी दी है।
नौनिहाल को दिया तोहफा
गहलोत की इस स्वीकृति से प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की भावना को मजबूती मिलेगी। आय सीमा बढ़ाने से दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के और अधिक ब'चे निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश पा सकेंगे। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से बड़ी संख्या में इस वर्ग के वे ब'चे भी नामी निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, जो गत सरकार द्वारा अभिभावकों की आय सीमा ढाई लाख रुपए सालाना से घटाकर एक लाख रुपए करने के कारण वंचित हो गए थे।