सीतापुरा, मानसरोवर सहित जयपुर में इन जगहों पर भी शुरू हो सकेंगे उद्योग

राज्य के 323 औद्योगिक क्षेत्रोें में औद्योगिक गतिविधियों के संचालन की राह प्रशस्त-एसीएस उद्योग डॉ. अग्रवाल


जस्ट टुडे
जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि जयपुर जिले के सभी 43 औद्योगिक क्षेत्रों सहित प्रदेश के 323 औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयोें के लिए औद्योगिक गतिविधियाें के संचालन की राह प्रशस्त हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब केवल 17 औद्योगिक क्षेत्रों को कर्फ्यू ग्रस्त या अन्य सुरक्षा कारणों से अभी गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं दी है।


जयपुर में मसाला पार्क को भी अनुमति



एसीएस उद्योग डॉ. अग्रवाल ने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार की एडवाइजरी की पालना व आवश्यक सुरक्षा मानकों के साथ राज्य सरकार प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के प्रयास में हैे। उन्होंने बताया कि शनिवार को जयपुर कलक्टर ने जयपुर म्यूनिसिपल एरिया के विश्वकर्मा, सीतापुरा, बाईस गोदाम, सुदर्शनपुरा,मानसरोवर, सरणा डूंगरी, जैतपुरा, बगरु, हीरावाला सहित सभी 43 औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों की निर्धारित मापदण्डों की पालना करते हुए काम शुरु करने की अनुमति प्रदान कर दी है। जोधपुर कलक्टर ने भी म्यूनिसिपल एरिया के 13 औद्योगिक क्षेत्रों को अनुमति देने के साथ ही जोधपुर के सभी औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक गतिविधियाें के लिए खुल गए हैं। उन्होंने बताया कि टोंक में भी अनुमति दे दी गई है। जयपुर जिले में विशेष आर्थिक क्षेत्रों सेज, निर्यातोन्मुखी इकाइयों, फूड पार्कों, निजी पार्क और मसाला पार्क को भी अनुमति दे दी गई है। जोधपुर में 70 इकाइयों ने अनुमति प्राप्त कर ली है।


सुरक्षा मानकों का रखना होगा ध्यान


एसीएस उद्योग डॉ. अग्रवाल ने बताया कि औद्योगिक इकाइयों को न्यूनतम श्रमिकों से कार्य करने, आवश्यक सुरक्षा मानकों यथा सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाने, म्यूनिसिपल एरिया में परिसर में ही रहने, सेनेटाइजर व साबुन के उपयोग, स्वास्थ्य मानकों की पालना कराने संबंधित दिशा-निर्देशों व केन्द्र व राज्य सरकार की एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने बताया कि जिस तरह से औद्योगिक प्रतिष्ठान आगे आ रहे हैं उससे जल्दी ही प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां गति पकड़ सकेगी।

 

उद्योग आयुक्त मुक्तानन्द अग्रवाल ने बताया कि उद्यमियों की मांग व सुविधा को देखते हुए र्ई पास व्यवस्था में अब 3 मई तक ऑफलाईन पास जारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पहले यह सुविधा 26 अप्रेल तक ही थी। इसी तरह से श्रम विभाग ने आदेश जारी कर श्रमिकों से 8 के स्थान पर 12 घंटें काम करवाने की अनुमति दे दी है।

 

एडवाइजरी की पालना हो

अग्रवाल ने बताया कि राज्य में सभी जिलों में बड़ी इकाइयों द्वारा भी काम शुरु करने में रुचि दिखाई जा रही है और कई इकाइयों ने तो उत्पादन आरंभ भी कर दिया है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी की भयावहता को देेखते हुए ही उद्यमियों की सुविधा के लिए मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने आदेश जारी कर रीको/उद्योग विभाग व लेबर डिपार्टमेंट का संयुक्त जांच दल गठित किया है ताकि एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित कराई जा सकें। उन्होंने बताया कि उद्यमियों की आशंकाओं को निर्मूल बताते हुए कहा कि इस संबंध में केन्द्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और राज्य सरकार ने भी साफ कर दिया है।

Popular posts from this blog

सांगानेर में 13 ने लिया नाम वापस, अब 37 प्रत्याशी मैदान में 

सांगानेर विधानसभा के वार्ड 75 से हटे अवैध होर्डिंग

सांगानेर से फिर एक बार पुष्पेन्द्र भारद्वाज