लॉकडाउन में भी 20 अप्रेल से ये सेवा हो जाएंगी 'अनलॉक'

गृहमंत्रालय ने कोरोना की रोकथाम के लिए जारी किए जरूरी दिशा-निर्देश, कई मानदण्डों को लॉकडाउन में रहेगी छूट


जस्ट टुडे
नई दिल्ली। देशभर में लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू हो गया है, जो 3 मई तक चलेगा। इस बीच सरकार ने बुधवार को इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें बताया गया है कि 20 अप्रेल के बाद किन बातों को छूट रहेगी और किन बातों में बैन रहेगा। 



हालांकि, गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि पाबंदियां तो अभी से लागू हैं और आगे भी रहेंगी। लेकिन, पांच दिन बाद कुछ सेवाओं में छूट दी जाएगी, यानी 20 अप्रेल से। लेकिन, यदि इन छूटों में किसी ने नियमों की अनदेखी की तो सभी छूट तुरन्त समाप्त कर दी जाएंगी। इसके अलावा जिन आवश्यक सेवाओं में पहले से छूट जारी थी, उनमें पहले ही तरह ही 3 मई तक छूट जारी रहेगी। 


      रोजमर्रा की ये सेवाएं और दुकानें होंगी शुरू



  • - जरूरी सामान बेचने वाली किराना दुकानें, राशन की दुकानें।
    - फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें।
    - डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें।
    -इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर सर्विसेस, कुरियर सर्विसेस, डीटीएच, केबल सर्विसेस। 
    - ई-कॉमर्स कम्पनियां काम शुरू कर सकेंगी। उन्हें अपने सामान की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के लिए जरूरी अनुमति लेनी होगी।
    - जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि इन सभी सेवाओं की होम डिलीवरी का इंतजाम करें, ताकि ज्यादा लोग घरों से बाहर न निकलें।
    - दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।


  • ये बाकी सेवाएं भी शुरू हो सकेंगी

    - आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर 50 फीसदी स्टाफ के साथ।
    - केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर।
    - ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस और मैंटेनेंस सर्विसेस।
    - ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि इनमें न्यूनतम दूरी बनी रहे।
    - गांवों और खेती-किसानी से जुड़ी ये सेवाएं और उद्योग 20 अप्रैल से शुरू हो सकेंगे।
    - नगरीय निकाय की सीमा से बाहर गांवों में उद्योग शुरू किए जा सकेंगे। 
    गांवों में ईंट भट्टों, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू किया जाएगा। 
    - ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी की इजाजत वाले कॉमन सर्विस सेंटर खुल सकेंगे। 
    - कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस शुरू होगी। फिशिंग ऑपरेशन (समुद्र और देश के अंदर) जारी रहेंगे। इसमें- मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी।
    - हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल सकेंगे। मछली और मत्स्य उत्पाद, फिश सीड, मछलियों का खाना और इस काम में लगे लोग आवाजाही कर सकेंगे।
    - चाय, कॉफी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए भी फिलहाल 50फीसदी मजदूर ही रहेंगे।
    - दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रिब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा।
    - पोल्ट्री फॉर्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेंगी।
    - पशुओं का खाना मसलन मक्का और सोया की मैन्युफेक्चरिंग और डिस्ट्रिब्यूशन हो सकेगा। पशु शेल्टर, गौशालाएं खुलेंगी।


ये उद्योग भी हो सकेंगे शुरू



  1. - जरूरी सामान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम होगा, इनमें ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कम्पनियां शामिल हैं।
    - सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर मनरेगा कामगार काम कर सकेंगे।
    - ऐसी प्रोडक्शन यूनिट, जिसमें प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता है, वे शुरू हो सकेंगी। उनकी सप्लाई चेन भी शुरू हो सकेगी।
    - मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्पेशनल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में स्थित कम्पनियों को अपने यहां काम करने वाले स्टाफ के रूकने की व्यवस्था कम्पनी परिसर में करनी होगी। अगर स्टाफ बाहर से आ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनके आने-जाने के इंतजाम करने होंगे।
    - आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कम्पनियों में कामकाज होगा। कोल प्रोडक्शन, माइन और मिनरल प्रोडक्शन, उनके ट्रांसपोर्ट और माइनिंग के लिए जरूरी विस्फोटक की आपूर्ति जारी रहेगी।
    - ऑयल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी छूट मिलेगी।
    - ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज 20 अप्रैल से शुरू हो सकेंगी
    - शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा। अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होने चाहिए। कोई मजदूर बाहर से नहीं लाया जाएगा।


  2. सामानों की हो सकेगी आवाजाही

    ट्रांसपोर्ट: सभी तरह के सामानों की आवाजाही हो सकेगी। रेलवे के जरिए सामान और पार्सल भेजा जा सकेगा। विमानों का भी कार्गो, मदद और लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। 
    बंदरगाहों से देश के अंदर और बाहर रसोई गैस, खाद्य सामग्री और मेडिकल सप्लाई हो सकेगी। सड़क के रास्ते जरूरत के सामानों को ले जाने वाले ट्रकों-गाडिय़ों की आवाजाही। इसमें दो ड्राइवरों और एक हेल्पर को अनुमति मिलेगी।

    सभी केंद्रीय कार्यालय और इससे जुड़े दफ्तर

    केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट्स और ऑफिसों में डिप्टी सैकेट्री और इससे ऊपर के अधिकारियों की 100 फीसदी उपस्थिति जरूरी होगी। इससे नीचे के 33 फीसदी से ज्यादा अधिकारियों और अन्य स्टाफ को जरूरत के मुताबिक ऑफिस आना होगा। सशस्त्र बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, मौसम विभाग, केंद्रीय सूचना आयोग, एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और कस्टम के दफ्तरों में बिना रुकावट काम होगा।
    - राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यालय और उनसे जुड़े ऑफिस भी खुले रहेंगे।
    - पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी सर्विस, आपदा प्रबंधन, जेल और नगरीय निकाय के दफ्तरों में कामकाज जारी रहेगा।
    इसके अलावा राज्यों के अन्य विभागों में स्टाफ की सीमित संख्या के साथ काम होगा। ग्रुप ए और बी के अधिकारी जरूरत पडऩे पर ऑफिस आएंगे। ग्रुपग सी और उसके नीचे के 33 फीसदी कर्मचारी के साथ कामकाज होगा।
    - जिला प्रशासन और कोषागार में कर्मचारियों की सीमित संख्या के साथ काम होगा। हालांकि, जरूरी सेवाओं की डिलेवरी में लगे कर्मचारियों को छूट रहेगी।
    - वन विभाग के कर्मचारी चिडिय़ाघर, नर्सरी, पेडों की सिंचाई और जंगल में आग पर काबू पाने का कार्य कर सकेंगे। 


ये सुविधाएं पहले से बंद हैं, 3 मई तक भी बंद ही रहेंगी



  1. - सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें (सुरक्षा कारणों से होने वाली आवाजाही और कार्गो छोड़कर) बंद रहेंगी।
    - यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही (सुरक्षा कारणों को छोड़कर) बंद रहेगी।
    - पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी। मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी।
    - मेडिकल वजहों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का एक-दूसरे से जिलों और एक से दूसरे राज्यों में मूवमेंट नहीं होगा।
    - सभी तरह के एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट्स बंद रहेंगे।
    जिन्हें इजाजत मिली हुई है, उसे छोड़कर सभी तरह की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद रहेंगी।
    - जिन्हें इजाजत मिली हुई हैं, उसे छोड़कर हॉस्पिटेलिटी सेवाएं भी नहीं चलेंगी।
    - ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं बंद रहेंगी।
    - सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी जगहें भी नहीं खुलेंगी।
    - सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह या जमावड़ों की इजाजत नहीं होगी।
    - आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान और इबादत की जगहें बंद रहेंगी। धार्मिक जमावड़ों को कड़ाई से बंद रखना होगा।


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