कोरोना का टेस्ट नहीं कराने पर अब मिलेगी सजा

जिला कलक्टर ने जारी किए निर्देश, कोरोना परीक्षण में बाधा डालने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई


जस्ट टुडे
जयपुर। जिला कलक्टर डॉ.जोगाराम ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जयपुर जिले में कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले एवं कोरोना पीड़ितों के सम्पर्क में होने के बावजूद स्वास्थ परीक्षण नहीं कराने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।  ये आदेश ‘‘द राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1957’’, ‘‘ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005’’ एवं चिकित्सा एवं  स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना के आधार पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं स्थितियों के प्रबन्धन के लिए प्रसारित किए गए हैं। 



होम आइसोलेशन तोडऩा पड़ेगा महंगा


 

आदेशानुसार जयपुर जिले में अगर किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण हैं और उसके द्वारा जानबूझकर स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया जा रहा है और वह होम आइसोलेशन में भी नहीं है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह जिले में निवास कर रहे ऎसे सभी व्यक्ति जिन्होंने किसी कोरोना वायरस पॉजिटिव पीड़ित के सम्पर्क में आने के बावजूद अपना स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करवाया गया है और होम आइसोलेशन में नहीं हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होेगी। 


 

आदेशानुसार जिला मुख्यालय पर नियोजित विभिन्न क्वारन्टाइन सेन्टर में प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग की निगरानी में रखे गए व्यक्ति मेडिकल प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे यानी क्वारन्टाइन सेंटर को अनधिकृत रूप से छोड़ेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।  

 

फर्जी तरीके से सरकारी सहायता लेने वालों की भी नहीं खैर

प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग द्वारा नोवल कोरोवा वायरस संक्रमण की आशंका के कारण जांच के दायरे में लिए गए व्यक्ति भी अगर उनके द्वारा परीक्षण कराए जाने में व्यवधान उत्पन्न करेंगे या जिनके द्वारा नोवल कोरोना वायरस के परीक्षण या चिकित्सकीय जांच की अवधि के दौरान गलत आचरण, नियम विरूद्ध कृत्य किया जाएगा उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आदेशानुसार अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण के संदर्भ में किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता फर्जी तरीके से प्राप्त करेगा या गलत सूचना के आधार पर कोई लाभ प्राप्त करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।

 

कार्यवाही के लिए जिला एवं उपखण्ड स्तरीय समिति गठित

जिला कलक्टर ने उपरोक्त सभी प्रकार के प्रकरणों में दोषियों के विरूद्ध तत्काल नियमानुसार समुचित एवं कठोर कार्यवाही कराए जाने के लिए जिला एवं उपखण्ड स्तर पर समितियों का गठन किया है। 

 

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