किस तरह की खुल सकेंगी दुकान...गृहमंत्रालय ने जारी किया नया आदेश

दुकानें खोलने की अनुमति देने वाले गृह मंत्रालय के आदेश पर स्पष्टीकरण


जस्ट टुडे
जयपुर। गृहमंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था। आदेश के मुताबिक गृह मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को एकल और बहु-ब्रांड मॉलों की दुकानों को छोड़कर कुछ श्रेणियों की दुकानें खोलने का आदेश जारी किया था। उस आदेश के बाद खासकर दुकानदारों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई। दुकानदार इस बात को लेकर असमंजस में थे कि कहां पर दुकान खोल सकते हैं और कहां पर नहीं। ऐसे में दुकानदारों की इस असमंजस की स्थिति को समझते हुए केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने फिर से अपने आदेश का मतलब समझाया है, जिससे व्यापारियों में किसी भी प्रकार का असमंजस ना रहे।


गृहमंत्रालय के आदेश का यह है मतलब


- ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। हालांकि, शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानें इनमें शामिल नहीं हैं। 

- शहरी क्षेत्रों में, सभी एकल दुकानों, आस-पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है। हालांकि, बाजारों/बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है।

- ई-कॉमर्स कम्पनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति है।  

- शराब की बिक्री के साथ-साथ उन अन्य वस्तुओं की भी बिक्री प्रतिबंधित है, जिनके बारे में कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय निर्देशों में उल्लेख किया गया है।  

- उन सभी क्षेत्रों, चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी, में खोलने की अनुमति नहीं है, जिन्हें संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा नियंत्रण क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) घोषित किया गया है।

- अनुमति प्राप्त सभी दुकानों के लिए सिर्फ 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ दुकान खोलना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।


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