बिना अनुमति 31 जुलाई तक बना सकेंगे दवा और सेनेटाइजर
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने जारी किए आदेश
जस्ट टुडे
जयपुर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए जीवनरक्षी चिकित्सा उपकरण, वेंटिलेटर, स्ट्रेचर, व्हील चेयर्स सुरक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करने के लिए 31 जुलाई 2020 तक छूट प्रदान करने के आदेश जारी किए गए है।
राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अध्यक्ष पवन कुमार गोयल ने बताया कि इस अत्यंत गंभीर कोविड-19 महामारी को देखते हुए चिकित्सा उपकरण, ड्रग्स कन्ट्रोलर जनरल ऑफ इण्डिया, इण्डियन कॉउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार अथवा अन्य सक्षम प्रधिकारी द्वारा चिन्हित जीवनरक्षक दवाइयों का फॉम्र्यूलेशन, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे की मास्क आदि, सेनिटाईजर का उत्पादन, फॉम्र्यूलेशन एवं बाटलिंग, आक्सीजन गैस का उत्पादन एवं बाटलिंग आदि का उत्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता से बड़े स्तर पर करने की अत्यंत आवश्यकता है।
उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा इनके उत्पादन संबंधी निर्माण इकाईयों को जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करने के लिए जुलाई माह तक शिथिलता प्रदान की गई है। इस दौरान इकाईयों को जल एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियन्त्रण के लिए समुचित व्यवस्था करनी होगी।
उन्होंने बताया कि यह एक बारगी छूट 31 जुलाई 2020 तक है एवं सभी इकाईयों को स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त के लिए छूट की अवधि समाप्ति के बाद उचित सहमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा।