देशबंदी में 17 मई तक यह खुलेगा और यह रहेगा बंद

- स्कूल-कॉलेज, ट्रेनें, उड़ानें, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे

- शराब, पान और तम्बाकू की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन वहां एक-दूसरे से 6 फीट की दूरी रखनी होगी


जस्ट टुडे
नई दिल्ली। गृहमंत्रालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन दो सप्ताह यानी 4 से 17 मई तक और बढ़ा दिया है। इससे पहले दो बार लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है। हालांकि, इस तीसरे लॉकडाउन में सरकार ने सशर्त पहले से ज्यादा रियायतें दी हैं।  स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल तो बंद ही रहेंगे, लेकिन अलग-अलग जोन के हिसाब से छूट मिलेंगी।



लोग दिन में घरों से बाहर तो निकल सकेंगे, लेकिन जो लोग जरूरी सेवाओं में नहीं हैं, उनका शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच सड़कों पर मूवमेंट नहीं हो सकेगा। यानी बाहर जा रहे हैं तो शाम 7 बजे से पहले घर लौट आएं। अंतरराष्ट्रीय और यात्री उड़ानें बंद रहेंगी। सभी यात्री ट्रेनें बंद रहेंगी। सिर्फ वे ही ट्रेनें चलेंगी, जिनकी गृह मंत्रालय ने इजाजत दी हो। जैसे मजदूरों के लिए कुछ राज्यों के बीच स्पेशल ट्रेनें शुरू हुई हैं। मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। एक से दूसरे राज्य में सड़क से आवाजाही नहीं हो सकेगी।

17 मई तक ये बंद ही रहेंगे

- स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद ही रहेंगे।
- होटल, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
- हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक जारी रहेगी।
- धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे। धार्मिक मकसद से जमावड़ों पर रोक रहेगी।
- जो लोग जरूरी सेवाओं में नहीं हैं, उनका शाम 7 से सुबह 7 बजे तक सड़कों पर मूवमेंट नहीं हो सकेगा।
- 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से छोटे बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
- एक से दूसरे जिले में जाने की बिलकुल इजाजत नहीं होगी।अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहां का स्थानीय प्रशासन एक से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता है।

ये खुल सकेंगे

- शराब, पान और तम्बाकू की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन वहां एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और लोगों के बीच 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी।
- शॉपिंग मॉल को छोड़कर सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुली रहेंगी। इनमें आस-पड़ोस की दुकानें, फल, दूध, सब्जी और किराना दुकानें शामिल हैं।
- कृषि और पशुपालन से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी। 
-बैंक, फाइनेंस कम्पनी, इंश्योरेंस और कैपिटेल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी का काम भी जारी रहेगा। 
- आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सविस, मैन्युफैक्चरिंगयूनिट में ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्री जारी रहेगा। लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।


किस जोन में 17 मई तक क्या रहेगी छूट


रेड जोन (कंटेनमेंट के बाहर)

कार में एक ड्राइवर और दो लोग
टू-व्हीलर, लेकिन पीछे कोई नहीं बैठेगा
दूध, किराना, सब्जी सहित सामान बेचने वाली आस-पड़ोस की दुकान
जरूरी सामान पहुंचाने वाली ई-कॉमर्स सर्विस
33 फीसदी स्टाफ के साथ प्राइवेट ऑफिस, शहरों में कंस्ट्रक्शन।
स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट यूनिट्स, इण्स्ट्रियल टाउनशिप्स। 

ऑरेन्ज जोन

एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ टैक्सी-कैब सर्विस
रेड जोन में मिली सभी छूट

ग्रीन जोन

50 फीसदी यात्रियों के साथ चल सकेंगी बस
रेड और ऑरेन्ज जोन में मिली सभी छूट


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