रामगंज अब हुआ सीलबंद

- कोरोना से अधिक प्रभावित एक किमी. का क्षेत्र 13 जोन में बांटकर पूरी तरह किया सील
- हर छोटी-बड़ी गली में बेरिकेडिंग, आरएसी ने संभाला मोर्चा
- जिला प्रशासन द्वारा 8 हजार घरों में नि:शुल्क राशन का वितरण प्रारम्भ
- निगम के 250 से अधिक कर्मियों ने किया पूरे क्षेत्र को सेनेटाइज


जस्ट टुडे
जयपुर। राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी जयपुर के रामगंज में कोरोना काबू में नहीं आ पा रहा है। रामगंज में रोजाना कई कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में सरकार की चिंता दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि, जयपुर में रामगंज के अलावा कहीं और से कोरोना के इतने केस नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब सरकार ने बुधवार को रामगंज के मामले में अहम निर्णय लिया।



इसके मुताबिक कोरोना संक्रमण से प्रभावित रामगंज की दो चौकडिय़ों के करीब एक किलोमीटर के क्षेत्र को 13 जोन में बांटकर नई रणनीति पर कार्य करना शुरू कर दिया है। इन 13 जोन में ही बुधवार तक 365 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले थे। सरकार का यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि, अब रामगंज में कम्यूनिटी संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। कम्यूनिटी संक्रमण फैला तो फिर सरकार भी कोरोना के आगे असहाय हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इस क्षेत्र के करीब 8 हजार घरों में नि:शुल्क राशन पहुंचाना प्रारम्भ कर दिया गया है। बेरिकेडिंग कर आरएसी की कम्पनियां तैनात कर दी गईं हैं। इन 13 जोन से आवश्यकतानुसार बुजुर्ग, बीमार और इच्छुक व्यक्तियों को बड़े स्तर पर क्वारेंटाइन सेंटर्स में शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।


कोई आया या गया तो मिलेगी सजा



कोरोना संक्रमण से ज्यादा प्रभावित क्षेत्र में कफ्र्यू की स्थिति को अपग्रेड कर इस तरह से सील कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सके और न ही प्रवेश कर सके। इसके लिए आरएसी की कम्पनियां लगाई गई हैं।


चारदीवारी में रामगंज के कुछ क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के मामले अत्यधिक संख्या में पाए जाने के कारण चार दरवाजा चौक से रामगंज चौपड़, लुहारों के खुर्रा से मोती सिंह भोमियों का रास्ता, ठाकुर पचेवर के रास्ते से होते हुए रामगंज बाजार से धाबाई जी का रास्ता, पानों का दरीबा होते हुए मोती कटला, सुभाष चौक से चार दरवाजा चौक तक के क्षेत्र को पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है।


इस क्षेत्र से बाहर जाना व बाहर से अन्य व्यक्ति (पुलिस व प्रशासन के अतिरिक्त) का प्रवेश पूर्ण वर्जित कर दिया गया है। इस व्यवस्था का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 व 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सजा का प्रावधान है। 


अग्रेसिव सैम्पलिंग हुई शुरू



सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्र में अग्रेसिव सैम्पलिंग प्रारम्भ की गई है। इस दौरान विशेष रूप से बुजुर्गों, कोरोना के लक्षण वाले व्यक्तियों एवं अन्य बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के सैम्पल लिए जाने पर जोर रहेगा। सैम्पल्स में जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिलेंगे, उनको क्वारेंटाइन किया जाएगा। निगम के 250 से अधिक कार्मिकों द्वारा सम्पूर्ण सील किए गए क्षेत्र की सफाई एवं सेनेटाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है और आवश्यतानुसार सफाई एवं सेनेटाइजेशन कार्य जारी रहेगा।


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