राजस्थान में मॉडिफाइड लॉकडाउन का कैसा रहेगा 'मॉडिफिकेशन'

रेस्त्रां और भोजनालय में केवल होम डिलिवरी की सुविधा रहेगी


जयपुर।  राजस्थान में मॉडिफाइड लॉकडाउन के बारे में रविवार को सरकार ने जानकारी दी।  इस दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में आमजन यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करेंगे तो ही इसका फायदा उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में दी गई छूटें भी शर्तों के आधार पर ही हैं, इनका उल्लंघन होने पर छूट वापस भी ली जा सकती हैं।



पास के आधार पर इन लोगों को छूट दी जाएगी

किराना स्टोर, फल, सब्जी, दूध, अंडे, चिकन, कृषि संबंधित सामान, राजमार्गों व अन्य स्थानों पर टायर पंचर और रिपेयरिंग की दुकाने, स्पेयर पार्ट की दुकानों को छूट दी जाएगी। रेस्त्रां और भोजनालय में केवल होम डिलिवरी की सुविधा रहेगी। साथ ही राजमार्गों पर ढाबों को अनुमति दी जाएगी। इलैक्ट्रीशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, मोची, धोबी को भी अनुमति मिलेगी। 


परिवहन सेवाओं के कार्यालय वे गोदाम भी अनुमति के दायरे में आएंगे। साथ ही तेल मिल, चावल मिल और आटा दाल चक्की भी खोल सकेंगे। मशीने, स्पेयर पार्ट्स, खादबीज और कीटनाशक निर्माता को भी छूट। पैकेजिंग सामान बनाने वाली इकाईयां , खादी एंव कुटीर उद्योग को भी अनुमति। ईंट भट्टी, कोल्ड स्टोरेज और भंडार गृह, गौशाला, चारा उत्पादन इकाइयों को भी अनुमति। शिशु, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं हेतू आश्रय गृह को भी छूट। 


परिचय पत्र के आधार पर अनुमति


समस्त चिकित्साकर्मी (सरकारी और निजी दोनों), भारत सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी, बैंक कर्मी,  मीडिया कर्मी, पेट्रोल पंप कर्मी, एलपीजी कर्मी, केमिस्ट, औषधि और चिकित्सा उपकरण विक्रेता, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस (वर्दी पहने हुए), मनरेगा श्रमिक, होम डिलिवरी, ई कॉमर्स, कोरियर सर्विस और केबल सेवाओं को अनुमिति।


कार्यालयों में सैनेटाइजेशन अनिवार्य


इसके साथ कार्यालयों में तापमान की जांच और सैनेटाइजेशन की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। साथ ही कर्मचारियों के भोजन के लिए अंतराल से व्यवस्था करनी होगी। सभी स्थानों पर मास्क का प्रयोग किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग भी अनिवार्य है। बिना मास्क के ग्राहकों को सामान भी नहीं दिया जाएगा। 


कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में नहीं मिलेगी छूट


इसके साथ सरकार ने आदेश दिए हैं कि हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट जोन, क्लस्टर्स और कर्फ्यू वाले इलाकों में ये छूट लागू नहीं होंगी। 


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